राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना: National Family Benefit Scheme

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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना: National Family Benefit Scheme

National Family Benefit Scheme : एम.ओ.आर.डी. द्वारा ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (एन.एस.ए.पी.) नाम की मुख्य योजना के तहत एक परिवार कल्याण योजना। इस योजना के तहत, मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर (चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो) शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गरीब मृतक के परिवार के जीवित सदस्य को स्थानीय जांच में घर का मुखिया पाए जाने पर ही पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा। उक्त कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का हो।

National Family Benefit Scheme विवरण

एम.ओ.आर.डी. द्वारा ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (एन.एस.ए.पी.) नाम की मुख्य योजना के तहत एक परिवार कल्याण योजना। इस योजना के तहत, मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर (चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो) शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गरीब मृतक के परिवार के जीवित सदस्य को स्थानीय जांच में घर का मुखिया पाए जाने पर ही पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा। उक्त कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का हो।

फ़ायदे

₹ 20000/ – यह राशि गरीब मृतक के परिवार के जीवित सदस्य को स्थानीय जांच में घर का मुखिया पाए जाने पर एकमुश्त सहायता के रूप में दी जाएगी।

कमाने वाले व्यक्ति की किसी भी तरह से हुई मृत्यु के मामले में परिवार को सहायता दी जाएगी।

पात्रता

  1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) हो।
  3. आवेदक के परिवार में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति जीवित न हो।
  4. कमाने वाले मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  5. आवेदक अपने परिवार का कमाने वाला भावी मुख्य व्यक्ति हो।

अपवाद

अनुपलब्ध/लागू नहीं

आवेदन प्रक्रिया of National Family Benefit Scheme

ऑफलाइन

स्टेप 1:योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-III (पृष्ठ संख्या 47) में दिए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें –

(जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्ल्यू.ओ.) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (टी.एस.डब्ल्यू.ओ.) से आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।)

स्टेप 2:आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा किए जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र पूरा भरना होता है, और आयु, आय, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण संलग्न करने होते हैं। आवेदनों को संबंधित टी.एस.डब्ल्यू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो सूचियों को समेकित करता है और ब्लॉक स्तरीय मंजूरी समिति को अग्रेषित करता है। इसके बाद आवेदनों को महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति के लिए डी.एस.डब्ल्यू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़ of National Family Benefit Scheme

मृतक ब्रेडविनर से संबंधित दस्तावेज –

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र ।
  2. पहचान का प्रमाण।
  3. पते का प्रमाण।
  4. परिवार का बीपीएल कार्ड/राशन कार्ड।
  5. परिवार आईडी / सदस्य आईडी।

सहायता प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्य से संबंधित दस्तावेज –

  1. पहचान का प्रमाण।
  2. पते का प्रमाण।
  3. उम्र का प्रमाण।
  4. परिवार आईडी / सदस्य आईडी।
  5. आधार से जुड़े बैंक खाते / डाकघर खाते का विवरण।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

Important links of National Family Benefit Scheme

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अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल National Family Benefit Scheme

1.) क्या लाभ मासिक या एकमुश्त प्रदान किए जाएंगे?

इस योजना के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता एकमुश्त के रूप में प्रदान की जाएगी।

2.) यह कैसे तय होगा कि परिवार के किस सदस्य को सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए?

मृतक गरीब के घर के ऐसे जीवित सदस्य को सहायता प्रदान की जाएगी, जो स्थानीय जांच के बाद घर का मुखिया पाया जाता है।

3.) एनएफबीएस के माध्यम से एक परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?

इस योजना के तहत एक परिवार को ₹20000 की एकमुश्त सहायता मिलेगी।

4.) इसी महीने मेरी मां का निधन हो गया। वह और मेरे पिता दोनों ही परिवार के कमाने वाले सदस्य थे। हालाँकि, मेरी माँ ने मेरे पिता से अधिक कमाया। क्या उसे परिवार की प्राथमिक कमाने वाली के रूप में माना जाएगा?

हाँ, आपकी माँ को प्राथमिक कमाने वाला माना जाएगा। लिंग के बावजूद, प्राथमिक ब्रेडविनर परिवार का सदस्य है जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है।

5.) क्या मेरे चाचा-चाची और उनके बच्चों को भी घर का हिस्सा माना जाएगा?

नहीं, इस मामले में ‘घरेलू’ शब्द में पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।

6.) मैंने एनएफबीएस के लिए आवेदन पत्र को विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया है। मैंने आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो भी संलग्न किया है। मुझे फॉर्म कहां/किसको जमा करना है?

विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म (आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ) को जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (टीएसडब्ल्यूओ) को जमा करना होगा।

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