Loan Based Schemes For Safai Karamchari – General Term Loan (GTL)

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Loan Based Schemes For Safai Karamchari

Loan Based Schemes For Safai Karamchari विवरण

Loan Based Schemes For Safai Karamchari : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारासफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिएएक सामान्य सावधि ऋण योजना।

सावधि ऋण:

स्वच्छता से संबंधित गतिविधियोंसहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए6%की ब्याज दर परयूनिट लागत का 90%तक (अधिकतम यूनिट लागत 15.00 लाख रुपये के साथ)।

नोट:

  1. इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।
  2. इस योजना के तहत, स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम परियोजना लागत 15.00 लाख रुपये है।

फ़ायदे

  • स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 6% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक (अधिकतम यूनिट लागत 15.00 लाख रुपये के साथ)।

Loan Based Schemes For Safai Karamchari सावधि ऋण:

पुनर्भुगतान की अवधि:

  1. 4 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने के अधिस्थगन के बाद यूनिट की व्यवहार्यता/लाभप्रदता और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण संवितरण की तारीख से 10 साल तक।
  2. यूनिट लागत के अधिकतम 90% तक सामान्य सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है। शेष 10% हिस्सा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण, सब्सिडी या प्रमोटर के अंशदान, या किसी अन्य उपलब्ध धन स्रोतों के रूप में प्रदान किया जाना होता है।
  3. 2.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रमोटर का अंशदान अपेक्षित नहीं है।
  4. 2.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा लाभार्थियों की तरफ से प्रमोटर का न्यूनतम अंशदान 5% अपेक्षित किया जाता है।

नोट:

  • लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।

पात्रता of Loan Based Schemes For Safai Karamchari

निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाओं को एन.एस.के.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: –

  • सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।
  • लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
  • लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
  • स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)।
  • सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया of Loan Based Schemes For Safai Karamchari

ऑफलाइन

इच्छुक पात्र व्यक्ति को निकटतम चैनलिंग एजेंसी से संपर्क करना होगा।

(https://nskfdc.nic.in/en/content/home/list-channelizing-agencies)

ऑनलाइन

  • आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी. और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एन.एस.के.एफ.डी.सी. के एस.सी.ए. के जिला कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
  • इन आवेदनों को फिर उन प्रधान कार्यालयों को भेजा जाता है जहां परियोजना प्रस्ताव का एस.सी.ए./आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाओं को सिफारिशों के साथ एन.एस.के.एफ.डी.सी. को वापस भेज दिया जाता है।
  • इसके बाद एन.एस.के.एफ.डी.सी. की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें सही पाने पर इसे अपने निदेशक मंडल के सामने मंजूरी के लिए रखती है।
  • जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
  • जब सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो आवश्यक दस्तावेज और धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी कर दी जाती है।
  • एन.एस.के.एफ.डी.सी. अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करने के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ए/आर.आर.बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जा रही डिमांड के अनुसार निधियां जारी करता है।

आवश्यक दस्तावेज़ of Loan Based Schemes For Safai Karamchari

सांकेतिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं)
  2. व्यवसाय प्रमाण पत्र

Important Links of Loan Based Schemes For Safai Karamchari

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योजना दिशानिर्देशClick Here
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अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल Loan Based Schemes For Safai Karamchari

1.) अधिस्थगन की अवधि क्या है?

एक अधिस्थगन अवधि किसी ऋण की अवधि की एक विशेष अवधि होती है, जिसके दौरान उधारकर्ता को कुछ भी चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। उधारकर्ता को अपने ऋण के राशि के लिए समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान शुरू करने से पूर्व की अवधि जिसे प्रतीक्षा अवधि के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है।

2.) क्या योजना सभी असंगठित कामगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है?

जी नहीं, यह योजना केवल सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को ही ऋण प्रदान करती है।

3.) यह योजना किस प्रकार सहायता प्रदान करती है?

इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह के लिए सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं।

4.) क्या योजना के लिए कोई आय की सीमा है?

नहीं, दिशानिर्देशों में इस तरह की कोई सीमा का उल्लेख नहीं है, हालांकि, अन्य चीजें समान होने के कारण, एनएसकेएफडीसी निम्नलिखित को आर्थिक विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता देता है:- i) हाथ से मैला ढोने वालों और उन मैला ढोने वालों में से जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुने से नीचे है; ii) लक्षित समूह में से महिलाएं और iii) लक्षित समूह में से दिव्यांग व्यक्ति। • वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना की आय सृजन की क्षमता आदि पर विचार किया जाता है।

5.) मैं किस प्रकार की परियोजनाओं से इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ?

किसी भी व्यवहार्य और आय सृजन करने वाली योजनाओं को एनएसकेएफडीसी द्वारा सफाई कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तपोषित किया जाता है। एससीए से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के अनुसार लक्षित समूह द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है:- परिवहन लघु और छोटा व्यवसाय गैर-भूमि आधारित योजनाएं स्वच्छता आधारित उपकरण

6.) मैं एक घरेलू कामगार हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?

नहीं, आप पात्र नहीं हैं।

7.) मैं एक कचरा बीनने वाला हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

जी हाँ,आप पात्र हैं।

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