Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

विवरण of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (आई.जी.एन.डब्‍ल्‍यू.पी.एस.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह समाज के गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

फ़ायदे of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को 300/- रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन 500/- रुपये प्रति माह है।

पात्रता of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) के तहत पात्रता के मापदंड है:-

  • आवेदक को 40-79 वर्ष के आयु वर्ग वाली विधवा होना चाहिए.
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए

अपवाद

पेंशन बंद हो जाएगी अगर

1.) विधवा के पुनर्विवाह के मामले में
2.) एक बार विधवा महिला गरीबी रेखा से ऊपर चली जाती ह

आवेदन प्रक्रिया of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

ऑनलाइन

कोई भी उमंग ऐप डाउनलोड कर सकता है या वेबसाइट पर जा सकता है https://web.umang.gov.in/web_new/home

नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।

एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.’

ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें

मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।.

ऑफलाइन

  • व्यक्ति पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में पात्रता के अनुसार जमा कर सकते हैं।
  • एक अधिकृत अधिकारी के तहत एक सत्यापन अधिकारी या सत्यापन टीम पात्रता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आवेदनों का सत्यापन करती हैसत्यापन अधिकारी कारणों सहित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए आवश्यक सिफारिश करता है.
  • सत्यापन प्राधिकारी की सिफारिशों के साथ आवेदकों की सूची पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा नामित वार्ड सभा / क्षेत्र सभा और उसके बाद ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में चर्चा की जाती है।
  • यदि ग्राम सभा/वार्ड सभाओं, ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो सत्यापन अधिकारी सीधे ग्राम पंचायत/नगर पालिका को सूचित करते हुए स्वीकृति प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
  • ग्राम सभा / वार्ड समिति / क्षेत्र सभा द्वारा सत्यापित और अनुशंसित आवेदन प्राप्त होने के बाद, स्वीकृति प्राधिकारी आवेदक को स्वीकृति आदेश के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पालिका को एक प्रति के साथ स्वीकृति देता है।
  • स्वीकृति प्राधिकारी अपनी मुहर के तहत स्वीकृति आदेश जारी करता हैएन.एस.ए.पी. की योजनाओं के तहत पेंशन मंजूर किए गए प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाती है।
  • पासबुक में स्वीकृति आदेश का विवरण, पेंशनभोगी का विवरण और संवितरण विवरण शामिल हैंजिन लाभार्थियों को स्वीकृति जारी की गई है उनकी सूची ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है और प्रत्येक तीन माह में अद्यतन की जाती है।
  • पेंशन राशि का भुगतान लाभार्थियों को सीधे उनके डाकघर या बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़ of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – जीवित पत्नी (विधवा) के नाम के साथ।
  • बीपीएल कार्ड।
  • आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

1.) पेंशन प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

पेंशन की राशि बैंक खाते, डाकघर खाते, पोस्टल मनीआर्डर या नकद रूप में प्राप्त की जा सकती है।

2.) हाथ में नकदी का संवितरण कौन करेगा?

संबंधित उप जिला/नगरपालिका क्षेत्र के पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा नकद राशि का वितरण किया जाएगा। उमंग पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी पेंशन संवितरण प्राधिकारी का चयन कर सकता है।

3.) आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के तहत पात्रता का मानदंड है:- 1. आवेदक 40-79 वर्ष के आयु वर्ग में विधवा होना चाहिए। 2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

Important Links of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme

एन.एस.ए.पी. से संबंधित दिशानिर्देशClick Here
आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08 नवंबर 2012Click Here
आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जून 2011Click Here
आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 सितंबर 2009Click Here
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