Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024: अब सातों दिन वितरित किए जाएंगे हैप्पी कार्ड, यात्राके समय कार्ड के साथ अलग से दिखानी होगी आईडी

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HAPPY Card Yojana सुविधा • आईडी न दिखाने पर कार्ड मान्य नहीं होगा और किसी अन्य का कार्ड चलाते पकड़े जाने लगेगा जुर्माना

Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024

Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024

हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी डिपो ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना कार्ड का वितरण कार्य में तेजी कर दी है। बता दें कि अब सप्ताह के सभी दिन बस अड्डे पर हैप्पी कार्ड वितरित किए जाएंगे।पहले हैप्पी कार्ड का वितरण केवल कार्यदिवस यानी सोमवार से शुक्रवार तक किया जाता था। अब शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन भी हैप्पी कार्ड लोगों को बांटे जाएंगे। जिन लाभार्थियों के हैप्पी कार्ड बने हुए हैं वे सोमवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ले सकते हैं। हैप्पी कार्ड लेने आने वाले लाभार्थियों को लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए काउंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले हैप्पी कार्ड के लिए दो ही काउंटर बनाए गए थे। गुरुवार को महाप्रबंधक ने हैप्पी कार्ड बनाने वाले काउंटरों का जायजा लिया, वहां पर लाभार्थियों के लिए बैठने, पंखे और पानी आदि की व्यवस्थाएं जांचीं ।

हैप्पी के बारे में of Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024

  1. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गुरुवार 7 मार्च को पंचकूला से हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना) की शुरुआत की गई है। जिसे हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाएगा। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की धाराओं में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। हरियाणा रोडवेज उपभोक्ताओं को मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग सिस्टम से एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
  2. हरियाणा रोडवेज की वर्तमान स्थिति में अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस (Haryana HAPPY Card Yojana) योजना के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत सालाना आय वाले परिवारों को 1 लाख रुपए तक हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी मदद से पात्र लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है।
  3. एक हैप्पी कार्ड के लिए क्रेडिट को ₹50 का शुल्क देना होगा| और बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड का वार्षिक रखव 79 शुल्क भी सरकार द्वारा किया जाएगा।
  4. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लागू करने पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  5. लाभार्थी को पारिवारिक पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

सफर करते समय आईडी दिखाना जरूरी

हैप्पी कार्ड से बस में यात्रा करते समय लाभार्थी को कार्ड के अलावा अपनी एक निजी आईडी भीदिखानी होगी। न दिखाने पर कार्ड मान्य नहीं होगा। किसी अन्य का कार्ड चलाते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हैप्पी कार्ड लेने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल साथ लाएं लाभार्थी

रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि किसी आवेदक के मोबाइल पर आया संदेश यदि डिलीट हो गया है तो वह अपनी पंजीकरण संख्या दिखाकर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल साथ लाना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा। जिससे उसका सिक्वेंश नंबर और ओटीपी आ जाएगा। जिससे वह अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकेगा।

मैसेज आने के बाद से काउंटर दिखाई दिए खाली

जब सरकार ने यह योजना शुरू की तो लोग मैसेज आने से पहले ही डिपो में चक्कर काटते थे। कई आवेदकों के मैसेज न आने पर भी पूरे दिन बस स्टैंड पर बैठकर कार्ड लेने का इंतजार करते थे। लेकिन जब मैसेज आने शुरू हो गए है तो काउंटर खाली दिखाई दे रहे है। शुक्रवार को काउंटर खाली दिखाई दिए। अधिकारियों ने बताया कि जिनके मोबाइल में हैप्पी कार्ड का मैसेज आया है वह अपना कार्ड जल्द से जल्द प्राप्त करें।

योजना का लाभ उठाएं लाभार्थी : महाप्रबंधक

खुशी के लाभ of Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024

  1. प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर की यात्रा निःशुल्क।
  2. केवल हरियाणा रोडवेज बसों में अनुमति है।
  3. प्रति वर्ष 1,000 किमी की यात्रा निःशुल्क।
  4. केवल हरियाणा रोडवेज की अनुमति।

महत्वपूर्ण संबंधित लिंक of Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024

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जिन लाभार्थियों का मोबाइल में संदेश आया है वह

जल्द से जल्द संबंधित डिपो में आकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करें और योजना का लाभ उठाएं। काउंटर की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि योजना का लाभ लेने वाले पात्रों का परेशानी ना उठानी पड़े। -विक्रम कंबोज, भिवानी डिपो ।

हैप्पीनेस के लिए पात्रता of Haryana HAPPY Card Yojana Latest News 2024

  1. लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  2. लाभार्थी अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  3. लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।
  4. परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  5. बहरी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  6. जन्म तिथि अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  7. सदस्य के पास पारिवारिक पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।
  8. पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

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