Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana: हरियाणा सरकार राज्य में बुजुर्गों, महिलाओं, बेटियों, युवाओं हर किसी के लिए योजनाएं चल रही है. हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की रही है. फिलहाल श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है.
हरियाणा के श्रमिकों के लिए शुरू हुई Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana
इस स्कीम का नाम Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana है. इस योजना के तहत राज्य के उन सभी निर्माण श्रमिकों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा जो अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत करेंगे. अगर आप भी हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक है और इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारी यह खबर जरूर देखें. हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं की योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक राशि मिलती है, इसके लिए पात्रता क्या रहती है, आवेदन किस प्रकार करना है इत्यादि. यहां से जानकारी प्राप्त करने के बाद आप आसानी से योजना में पंजीकरण कर पाएंगे.
निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana
आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो भी दिन मां श्रमिक रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें ₹1100 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. योजना का सीधा लाभ श्रमिकों को मिलेगा ऐसे में आर्थिक सहायता सीधे तौर पर श्रमिकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना क़े जरिये राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे सरकार निर्माण श्रमिकों का डाटा बेस तैयार कर सकेंगी और उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाने में सक्षम होगी.
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana में आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता
- इस योजना के तहत सिर्फ हरियाणा राज्य के मूल निवासी आवेदन करने के योग्य होंगे.
- राज्य के निर्माण श्रमिक ही इस योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे.
- योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकृत होना चाहिए.
- इस प्रोत्साहन राशि का लाभ श्रमिक को जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है.
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- HBOCWW
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- शपथ पत्र
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इस प्रकार करें Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana के लिए आवेदन
- योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा.
- होम पेज पर आपको नीचे की तरफ BOCW Welfare Schemes के सेक्शन में मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना से संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी.
- अब आपको इस पेज पर Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा.
- उसके बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- लास्ट में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा.
- सत्यापन के बाद आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से पंजीकरण प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.