आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आधार संख्या की जानकारी देनी होगी। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपना आधार और पैन लिंक करना होगा।
आरंभ तिथि
उपलब्ध नहीं
अंतिम तिथि
घोषित नहीं
आवेदन शुल्क
सभी के लिए शुल्क
1000/-
भुगतान मोड
ऑनलाइन मोड
Note :-
आयकर अधिनियम की धारा 139AA प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) निर्धारित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह निर्धारित प्रपत्रों में आधार संख्या की जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा